भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 - वे लोग जो भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन विदेश में रह रहे हैं। Article 8 Of The Indian Constitution – Persons Born In India But Residing In A Foreign Country.

 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 - वे लोग जो भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन विदेश में रह रहे हैं।
Article 8 Of The Indian Constitution – Persons Born In India But Residing In A Foreign Country.


यह प्रावधान भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार देता है, जो विदेश में रहते हैं, यदि वे भारत के साथ अपने संबंध को बनाए रखना चाहते हैं।

 जैसे -कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है और जिसका भारत के किसी व्यक्ति से वंशानुक्रम का संबंध है, भारतीय नागरिक माना जाएगा

✅यदि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले या बाद में भारत के राजदूत, कौंसुल या प्रतिनिधि के पास अपनी नागरिकता पंजीकृत करवाता है।

जैसे - कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ है, लेकिन उसके माता-पिता भारत में पैदा हुए हैं और वह भारतीय मूल का है, तो वह भारतीय दूतावास में आवेदन करके अपनी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है।  

अनुच्छेद 8 का उद्देश्य 

✅यह प्रावधान भारतीय प्रवासियों (Diaspora) के लिए है, ताकि वे भारत से अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और कानूनी संबंध बनाए रख सकें।  

✅ यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय मूल के लोग, चाहे वे कहीं भी हों, भारतीय नागरिकता के पात्र हो सकते हैं 

 ✅अनुच्छेद 8 को संविधान सभा में उन भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए शामिल किया गया, जो दूसरे देशों में काम, व्यापार या अन्य कारणों से बस गए थे।  

इस अनुच्छेद उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत से जोड़े

  रखना है। 

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