भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1. Article 1. of The Indian Constitution

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1. Article 1. of The Indian Constitution भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है और देश के क्षेत्रीय ढांचे को स्पष्ट करता है। राज्य पुनर्गठन और अनुच्छेद 1 संविधान में राज्यों की सीमाओं और नामों को बदलने का प्रावधान है (अनुच्छेद 3 के तहत)। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम और उसके बाद नए राज्यों का गठन (जैसे, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना) अनुच्छेद 1 की व्यावहारिकता को दर्शाते हैं। इस अनुच्छेद में तीन मुख्य प्रावधान हैं 1.भारत का नाम :- अनुच्छेद 1(1) के अनुसार, "भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।" भारत को "इंडिया" और "भारत" दोनों नामों से मान्यता दी गई है। "इंडिया" नाम ब्रिटिश शासन और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में प्रचलित हुआ। "भारत" नाम प्राचीन सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान से जुड़ा है। 2023-24 में "इंडिया" को बदलकर केवल "भारत" करने की मांगें भी चर्चा में रही हैं। 2. राज्य और क्षेत्र :- भारत को एक "राज्यों का संघ" (Union of...