भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2. Article 2 Of The Indian Constitution.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2. Article 2 Of The Indian Constitution. अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी नए राज्य को भारत के संघ में सम्मिलित कर सके या किसी भी राज्य को गठित कर सके। यह अनुच्छेद भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संसद को नए राज्यों को स्वीकार करने या आंतरिक रूप से पुनर्गठन करने का संवैधानिक आधार देता है। इस अनुच्छेद के तहत, संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर सके। यह प्रक्रिया संविधान के संघीय ढांचे को स्थायित्व प्रदान करती है और देश के भू-राजनीतिक संरचना को स्थिर रखने में सहायक है। विशेष रूप से, अनुच्छेद 2 का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जब किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करने का निर्णय लिया जाता है। यह प्रावधान भारत के विस्तार और राजनीतिक समायोजन के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 की विशेषताएं यह अनुच्छेद भारत की भौगोलिक और राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्...