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अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत में वापस लौटे प्रवासियों से संबंध Article 7 Relation To Emigrants Who Returned To India After Independence

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अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत में वापस लौटे प्रवासियों से संबंध Article 7 Relation To Emigrants Who Returned To India After Independence ✅भारतीय संविधान में अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत में वापस लौटे प्रवासियों से संबंधित है। जैसे :1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और बाद में वापस भारत आए। ✅अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों के बारे में प्रावधान करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना गया। ✅यदि ऐसा व्यक्ति भारत लौट आया और सरकार द्वारा विधिक रूप से उसकी वापसी को स्वीकार कर लिया हो तो वह व्यक्ति नागरिकता के लिए पात्र हो सकता है।   इस स्थिति में व्यक्ति को भारत में स्थायी रूप से बसने का अधिकार प्राप्त होगा। ✅यह अनुच्छेद विभाजन के बाद उत्पन्न नागरिकता संबंधी जटिलताओं को सुलझाने के लिए शामिल किया गया था।   ✅अनुच्छेद 7 का उद्देश्य निम्न प्रकार से है। 1. भारत की नागरिकता नीति को स्पष्ट करना।   2. विभाजन के समय उत्पन्न प्रवास और नागरिकता के मुद्दों को संबोधित करना।   3. अनुच्छेद 7 सुन...