भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10: नागरिकता का निरंतर अधिकार Article 10 Of The Indian Constitution: Continuous Right Of Citizenship

 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10: नागरिकता का निरंतर अधिकार  
Article 10 Of The Indian Constitution: Continuous Right Of Citizenship 



भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 यह कहता है कि किसी व्यक्ति को, जो इस भाग के उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है, तब तक भारत का नागरिक माना जाएगा जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन ऐसा कुछ अन्यथा उपबंधित न किया गया हो।

जैसे:-

 ✅यह अनुच्छेद यह निश्चित करता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, वह तब तक नागरिक बना रहेगा, जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जाता।

  ✅यह अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 9 में वर्णित नागरिकता के प्रावधानों को लागू करने के लिए स्थायित्व प्रदान करता है।   

  ✅अनुच्छेद 10 का उद्देश्य नागरिकता के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे केवल संवैधानिक या विधिक प्रक्रिया के माध्यम से ही बदला जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत का नागरिक कौन होगा, यह तय करने का अधिकार केवल संसद के पास है। 


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