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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 :- नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन Article 3 Of The Indian Constitution:- Creation Of New States And Alteration Of The Territorial Limits Or Name Of Existing States.

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 :- नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन Article 3 Of The Indian Constitution:- Creation Of New States And Alteration Of The Territorial Limits Or Name Of Existing States. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह भारत के राज्यों और संघीय क्षेत्रों के पुनर्गठन, सीमाओं में परिवर्तन, या नए राज्यों के गठन से संबंधित कानून बना सके। यह प्रावधान भारतीय संघ की क्षेत्रीय अखंडता और लचीलापन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।   अनुच्छेद 3 की मुख्य विशेषताएँ:  1. नए राज्यों का निर्माण: संसद किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों के साथ मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य कें भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण सकती है।   2. राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन: राज्यों की सीमाओं को घटाने या बढ़ाने का प्रावधान है  3. राज्यों के नाम में परिवर्तन: किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है।  4. संसद का अधिकार: यह प्रक्रिया संस...

सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई (लेडी ऑफ जस्टिस) New Statue Of Goddess Of Justice Installed In Supreme Court 'Lady Of Justice'‌

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   सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई (लेडी ऑफ जस्टिस) New Statue Of Goddess Of Justice Installed In Supreme Court 'Lady Of Justice'‌ इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है।‌ ये सब निर्णय CJI डी वाई चंद्रचूड़ जी का है CJI डी वाई चंद्रचूड़ के निर्देशों पर न्याय की देवी में बदलाव कर दिया गया है। CJI डी वाई चंद्रचूड़ का मानना है कि तलवार हिंसा का प्रतीक है, जबकि, अदालतें हिंसा नहीं, बल्कि संवैधानिक कानूनों के तहत इंसाफ करती हैं। बाया हाथ में तलवार के स्थान पर संविधान की किताब रखी गयी है‌  दाया हाथ में तराजू सही है कि जो समान रूप से सबको न्याय देती है। मुर्ति सफेद रंग की है और इसे सफेद रंग के स्क्वायर पर रखा गया है CJI सर दिवाई चंद्रचूड़ ने इन बदलावों के उद्देश्य से बताया कि कानून में कोई अराजकता नहीं है। पुरानी मूर्ति में दिखाया गया अंधा कानून और सजा का प्रतीक आज के समय के हिसाब से सही नहीं था, इसलिए ये बदलाव किए गए हैं।